कार्यान्वयनाधीन नारियल विकास बोर्ड योजनाओं के संक्षिप्त दिशानिर्देश
बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम हैं:
(क) प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना
(ख) क्षेत्रीय नारियल नर्सरियों की स्थापना
(ग) न्यूक्लियस नारियल बीज बाग की स्थापना
(घ) लघु नारियल नर्सरियों की स्थापना
(क) निदर्शन प्लोटों की स्थापना
(ख) जैव खाद इकाइयों को सहायता
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1. गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण
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इस कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित संघटक कार्यक्रमों के ज़रिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण बढ़ाना है।
क. प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्मों(प्रबीउ) की स्थापना
देश के विविध भागों में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों के उत्पादन हेतु अवसंरचना सुविधाएं विकसित करना और उस क्षेत्र के लाभभोगियों को वैज्ञानिक नारियल खेती का निदर्शन करना योजना का लक्ष्य है। बोर्ड ने अभी तक कुल 362 हेक्टर क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, असम, संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओड़िशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में ग्यारह प्रबीउ फार्म स्थापित किए हैं। इन फामों के अनुरक्षण हेतु प्रचालन व्यय उठाने के लिए 27.00 लाख रुपए और नए फार्म के लिए पहले वर्ष के दौरान 25.00 लाख रुपए का बजट समर्थन सालाना दिया जाता है।
ख. क्षेत्रीय नारियल नर्सरियों की स्थापना
यह योजना राज्य सरकार के नारियल नर्सरी कार्यक्रमों को पूर्णता देने के उद्देश्य के साथ कार्यान्वित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीजफल खरीदकर उनके पास उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं के साथ नर्सरी लगाई जाएगी। नर्सरी स्थापित करने हेतु कर्मचारी गण और अवसंरचना सुविधा की व्यवस्था पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बोर्ड के हिस्से के रूप में प्रति नारियल पौध 16 रुपए की दर पर प्रचालन व्यय का 50 प्रतिशत बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
ग. न्यूक्लियस नारियल बीजबाग की स्थापना
यह योजना भविष्य में गुणवत्तापूर्ण नारियल पौधों की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी/ अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में चयनित किस्मों के न्यूक्लियस बीजबाग की स्थापना हेतु कार्यान्वित की जाती है। नारियल बीज बागों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमिवाले वैयक्तिक किसान, सहकारिता समितियाँ, गैर सरकारी संगठन, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य सरकारी/ अर्ध सरकारी संगठन इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। बीज बाग की स्थापना के लिए अधिकतम 4 हेक्टर के लिए कुल व्यय का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.00 लाख रुपए तक सीमित वित्तीय सहायता तीन साल के लिए दी जाएगी। सहायता बैक एंडेड उधार से जुडी सहायिकी के रूप में होगी। इकाई की विभिन्न स्थायी अनुरक्षण लागत के लिए प्रस्तावित व्यय के मदों को दर्शानेवाली विस्तृत परियोजना बोर्ड के अधिकारियों के साथ परामर्श करके लाभार्थियों द्वारा तैयार करके योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करें।
घ. लघु नारियल नर्सरी की स्थापना
यह योजना नारियल नर्सरियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देकर नारियल पौधों के उत्पादन में निजी क्षेत्र और अन्य एजेंसियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जाती है। वित्तीय सहायता प्रति वर्ष 25,000 प्रमाणित नारियल पौधों की उत्पादन क्षमता सहित 0.4 हेक्टर के प्रति इकाई के लिए लागत का 25 प्रतिशत या 2.00 लाख रुपए तक, जो भी कम हो, सीमित की गयी है (बीजफल की लागत और परिवहन, नर्सरी का अनुरक्षण, अन्य अवसंरचना सुविधाएं आदि का 100 प्रतिशत)। प्रति वर्ष 6,250 प्रमाणित नारियल पौधों की उत्पादन क्षमता सहित 0.10 हेक्टर की इकाई के लिए न्यूनतम सब्सिडी 50,000 रुपए पर भी विचार किया जाता है। उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में अपेक्षित क्षेत्र और उत्पादन क्षमता 3125 नारियल पौधों के उत्पादन हेतु 12.5 सेंट है जिसके लिए पात्र वित्तीय सहायता 25000 रुपए है। पात्र सहायिकी दो किस्तों में दी जाती है।
2. नारियल के अधीन क्षेत्र विस्तार Back to
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नारियल के अधीन क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत नारियल के अधीन क्षेत्र और उत्पादन बढ़ाने हेतु नए क्षेत्र में नारियल पौधों का रोपण करने के लिए किस्म/स्थान आदि के आधार पर प्रति हेक्टर के लिए वित्तीय सहायता 6500 रुपए से 15000 रुपए तक दी जाती है । सहायिकी दो बराबर किश्तों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर के लिए निम्नानुसार दी जाती है:
क्र.सं.
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मद
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लागत शर्तें
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सहायता का प्रतिमान
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क) सामान्य क्षेत्र
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i)
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लंबी किस्म
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26,000 रुपए/ हे.
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प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर के लिए लागत का 25 प्रतिशत, दो बराबर किश्तों में
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ii)
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संकर किस्म
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27,000 रुपए/ हे.
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iii)
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बौनी किस्म
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30,000 रुपए/ हे.
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ख) पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्र
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i)
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लंबी किस्म
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55,000 रुपए/ हे.
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प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर के लिए लागत का 25 प्रतिशत, दो बराबर किश्तों में
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ii)
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संकर किस्म
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55,000 रुपए/ हे.
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iii)
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बौनी किस्म
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60,000 रुपए/ हे.
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एकीकृत बागवानी विकास मिशन(एमआईडीएच), भारत सरकार के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार पहाडी क्षेत्र में पहाडी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम के अधीन शामिल क्षेत्र भी आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र भी शामिल हैं।
3. उत्पादकता सुधार हेतु नारियल बागों में एकीकृत खेती Back to Top
इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकीकृत प्रणाली के ज़रिए नारियल बागों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना और तद्वारा निम्नलिखित संघटक योजनाओं के ज़रिए इकाई बागों की कुल आय बढ़ाना है। “एकीकृत खेती” के अंतर्गत “निदर्शन प्लोटों की स्थापना” और “जैव खाद इकाइयों की स्थापना” योजना संघटकों का कार्यान्वयन मात्र सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाना होगा।
i) निदर्शन प्लोटों की स्थापना:
इसके अंतर्गत अन्य उपयुक्त योजनाओं के साथ सभी संभव समवाय करके एकीकृत खेती के ज़रिए उत्पादकता और आय सुधारने की संभावनाओं को निदर्शित करने की दृष्टि से नारियल बागों में की जा रही गतिविधियों के अनुसार प्रति हेक्टर 35,000 रुपए तक सीमित वित्तीय सहायता दो वार्षिक किस्तों में दी जाती है, जिसका कृषक समूह पर स्पष्ट प्रभाव पड़ सकता है।
ii) जैव खाद इकाइयों के लिए सहायता
इस योजना के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र में नारियल बागों में जैव खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता प्रति इकाई के लिए औसतन 40,000 रुपए आकलित की गई है। चार बार प्रति वर्ष 80 टन की उत्पादन क्षमता सहित 1200 घन फीट (आकार 60फीट X 8फीट X 2.5फीट या 30फीट X 8फीट X 2.5फीट की दो इकाइयाँ) आकार की और पक्का संरचना वाली इकाइयों के लिए लागत के 100 प्रतिशत हेतु अधिकतम सहायता 60,000 रुपए दी जाती है और वित्तीय सहायता यथानुपात आधार पर दी जाएगी। छोटी इकाइयों को भी बढ़ावा दिया जाएगा और न्यूनतम आकार चार बार प्रति वर्ष 10 टन की उत्पादन क्षमता के साथ 150 घन फीट (आकार 15फीट X 5फीट X 2फीट)का होना होगा और तदनुसार वित्तीय सहायता कम की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 80 टन की उत्पादन क्षमता के साथ 5मी. X 3मी.(40 इकाइयां) आकार के कंक्रीट फर्श वाली कयर गूदा कंपोस्ट इकाई भी सहायिकी के पात्र हैं। प्रति वर्ष 10 टन की क्षमता के साथ कम से कम 5मी. X 3मी.(5 इकाइयां) आकार की छोटी इकाइयों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। जैव खाद इकाइयों के लिए सुविधाजनक आकार का छत भी अपेक्षित है।
4. प्रौद्योगिकी निदर्शन/गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला Back to Top
यह योजना बोर्ड की दो संस्थानों याने नाविबो प्रौद्योगिकी संस्था, आलुवा, केरल और क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहटी, असम द्वारा कार्यान्वित की जाती है। केरल में एरणाकुलम जिले के आलुवा में स्थित नाविबो प्रौद्योगिकी संस्था नारियल के नए मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास और मानकीकरण करने एवं उद्यमियों को उन्हीं का निदर्शन करने में सतत् कार्यरत है। यहां पर एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला और पायलट परीक्षण संयंत्र भी स्थापित हैं। नाविबो प्रौद्योगिकी संस्था(सीआईटी) व्यक्तियों, किसान समूहों/ स्वयंसहायता समूहों/महिला समूहों, निजी उद्यमियों और वोकेशनल हायर सेकंडरी स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों(खाद्य विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य इंजीनियरी/कृषि) के लिए विविध सेवाएं प्रदान करती है और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है।
संस्था में नारियल आधारित उत्पादों के रासायनिक और सूक्ष्मजैविक विश्लेषण हेतु आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल की मान्यता प्राप्त पूरी तरह सुसज्जित गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत है। नारियल आधारित उत्पादों, अन्य खाद्य उत्पादों व उर्वरकों के रासायनिक/सूक्ष्मजैविक परीक्षण चलाने के लिए एनएबीएल अपेक्षाओं के अनुसार आधुनिक सुविधाओं और उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों से प्रयोगशाला सुसज्जित है।
बोर्ड के गुवाहटी, असम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में नारियल आधारित सुविधाजनक उत्पादों की तैयारी में चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की जाती है।
5. विपणन, बाज़ार आसूचना सेवाएं, सांख्यिकी और निर्यात संवर्धन परिषद को बढ़ावा Back to Top
नारियल विकास बोर्ड के देश में नारियल क्षेत्र और उद्योग के विकास हेतु बोर्ड द्वारा बाज़ार संवर्धन गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसकी मुख्य गतिविधियों में बाज़ार संवर्धन, बाज़ार आसूचना, बाज़ार अनुसंधान, बाज़ार विकास, किसान समूहों का गठन और निर्यात संवर्धन परिषद के दायित्वों का निष्पादन तथा अन्य समर्थक नीतियां शामिल हैं। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने नारियल विकास बोर्ड को नारियल छिलके और रेशे से बने उत्पादों को छोडकर सभी नारियल उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् के रूप में सार्वजनिक नोटीस सं. 169(आरई-2008)/2004-2009 द्वारा 1 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया है। नाविबो निर्यात संवर्धन परिषद् से पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (जो निर्यातकों के लिए अनिवार्य है) ज़ारी करता है ताकि सक्षम निर्यातक विदेश व्यापार नीति और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के कर निराकरण योजनाओं के तहत विभिन्न लाभ प्राप्त करें। निर्यात संवर्धन परिषद् के रूप में नाविबो नारियल क्षेत्र से उत्पादों को विविध प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लाभ सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नारियल क्षेत्र के निर्यातकों की भागीदारी सुगम बनाना, महत्वपूर्ण व्यापार सूचनाओं को प्रसारित करना, व्यावसायिक रूप से उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना और निर्यातकों को अपना निर्यात विकसित करने एवं बढ़ाने में सहायता देना, संगोष्ठी, सम्मेलन और क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करना, निर्यातक उत्कृष्टता पुरस्कार आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। योजना के अंतर्गत् नारियल क्षेत्र में किसान समूहों द्वारा प्रापण केंद्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता, प्रसंस्करण के लिए कुशल श्रमशक्ति के विकास हेतु योजना, देशीय व्यापार मेलाओं/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए उद्यमियों/नारियल उत्पादक कंपनियों को सहायता देना, गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता आदि भी प्रदान की जाती है। नारियल प्रौद्योगिकी मिशन योजना के अंतर्गत् नारियल उत्पादों के लिए बिक्री आउटलेटों की स्थापना और नारियल उत्पादों के ब्रैंड संवर्धन के लिए भी सहायता दी जाती है।
लिंक:
निर्यातक उत्कृष्टता पुरस्कार
नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत नारियल पोइंटों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता
नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत “ब्रैंड निर्माण समर्थन”
पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) ऑनलाइन आवेदन करें
सीपीएस/सीपीएफ/सीपीसी द्वारा नारियल कियोस्क की स्थापना हेतु आवेदन
नारियल उत्पादक समिति (सीपीएस) मॉडल उपनियम और आवेदन पत्र (अंग्रेज़ी)
नारियल उत्पादक फेडरेशन (सीपीएफ) मॉडल उपनियम (अंग्रेज़ी) और आवेदन प्रपत्र
नाविबो के साथ नारियल उत्पादक कंपनियों (सीपीसी) का पंजीकरण और आवेदन प्रपत्र
सीपीएस नवीनीकरण आवेदन प्रपत्र
सीपीएस मॉडल उपनियम और आवेदन प्रपत्र (मलयालम)
सीपीएस सदस्यता आवेदन प्रपत्र (तेलुगु)
सीपीएस सदस्य बेसलाइन सर्वेक्षण प्रपत्र (मलयालम)
अन्य सांख्यिकीय अध्ययनों के अलावा नारियल संबंधी सांख्यिकी के भाग के रूप में नारियल के क्षेत्र एवं उत्पादन, बाज़ार भाव, मौसम, नारियल उत्पादों के आयात और निर्यात आदि से संबंधित मुख्य एवं गौण आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, संकलन, विश्लेषण एवं व्याख्यान और बोर्ड की वेबसाइट एवं मुद्रण माध्यम आदि के ज़रिए किसान समूह को सूचनाओं का प्रसार करना जैसी गतिविधियां नियमित रूप से चलायी जाती है।
7. तकनीकी सेवाएं, अवसंरचना एवं प्रशासन सहित परियोजना प्रबंधन Back to Top
तकनीकी सेवाओं, मुख्य अवसंरचना विकास और स्थापना का खर्च इस योजना से उठाया जाता है।
8. नारियल प्रौद्योगिकी मिशन Back to Top
नारियल प्रौद्योगिकी मिशन योजना वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान मंजूर की गई थी जिसके लक्ष्य हैं (क) अनुसंधान द्वारा नारियल के नए मूल्यवर्धित उत्पादों और उपोत्पादों का विकास, संभावी उद्यमियों को सहायता प्रदान करके इन प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण करवाके मूल्यवर्धित उत्पादों का वाणिज्यिक उत्पादन करना(ख) नारियल के मूल्यवर्धित उत्पादों और उपोत्पादों के उत्पादन हेतु बिना रुकावट के नारियल उद्योग को कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खास रोगों/कीटों के नियंत्रण हेतु प्रौद्योगिकियां विकसित करने सहित किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में खास रोगों/कीटों के नियंत्रण हेतु सहायता देना (ग) अनुसंधान, सर्वेक्षण और ब्रैंड संवर्धन द्वारा इसप्रकार नए विकसित मूल्यवर्धित उत्पादों और उपोत्पादों एवं परंपरागत नारियल उत्पादों(गोल खोपरा, खोपरा और तेल) के लिए बाज़ार का विकास और संवर्धन। इस योजना का कार्यान्वयन समयबंधित परियोजना आधार पर की जाती है।
- नारियल प्रौद्योगिकी मिशन योजना नारियल आधारित उद्योग(कयर आधारित उद्योग को छोड़कर) की स्थापना करने हेतु उद्यमियों/किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- नारियल प्रौद्योगिकी मिशन योजना मुख्यत: अनुसंधान और विकास, तुडाई उपरांत प्रसंस्करण, उत्पाद विविधीकरण, मूल्यवर्धन और कीट एवं रोग प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है।
- इस योजना के ज़रिए, नाविबो प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण और कीट एवं रोग प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रक्षेत्र स्तर पर कीट प्रकोप एक गंभीर समस्या है। नाविबो प्रौद्योगिकीय और गैर प्रौद्योगिकीय विधि विकसित /निदर्शित करके कीट प्रबंधन करने के लिए अनुसंधान संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है।
- प्रसंस्करण, उत्पाद विविधीकरण और मूल्यवर्धन के लिए नाविबो ने विविध अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से नारियल से विविध मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु विविध प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इन उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विकस्तर पर बढ़ावा दिया जाता है। अनुसंधान और विकास क्षेत्र को नारियल उद्योग के विकास हेतु नई प्रौद्योगिकियां खोज निकालने के लिए निदेश दिया गया है।
- अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के निष्कर्ष यदि सफलतापूर्वक पूरे होते हैं तो, वाणिज्यीकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है जो इस उद्योग को लाभान्वित बनाएगा।
चार प्रमुख संघटकों को शामिल करके नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:
(1) कीट एवं रोगप्रकोपित नारियल बागों के प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास
योजना |
सहायता का मान |
टिप्पणी |
क) प्रौद्योगिकियों का विकास |
100 % (प्रति परियोजना अधिकतम 50 लाख रुपए) |
भा.कृ.अनु.सं.(कें.रो.फ.अनु.सं.)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/ राज्य विभाग और सहकारिता क्षेत्र के लिए |
50 % प्रति परियोजना अधिकतम 25 लाख रुपए ) |
गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के लिए |
ख) प्रौद्योगिकियों का निदर्शन |
100 % (प्रति परियोजना अधिकतम 25 लाख रुपए) |
भा.कृ.अनु.सं.(कें.रो.फ.अनु.सं.)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/ राज्य विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम/पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए |
50 % प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपए ) |
व्यक्तियों/किसान समूहों/गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों के लिए |
ग) प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण |
प्रौद्योगिकी अभिग्रहण की लागत का 25 % |
किसान समूहों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य संगठनों के लिए |
9. नारियल बागों के पुनर्रोपण एवं पुनरुज्जीवन
इस योजना का मुख्य लक्ष्य गंभीर रूप से रोग प्रकोपित, अनुत्पादक, पुराने और जीर्ण ताड़ों को काटकर निकालके, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों से पुनर्रोपण करके, शेष ताड़ों को एकीकृत खेती विधि के ज़रिए पुनरुज्जीवित करके नारियल की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना है।
वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से दी जाती है:
|
योजना संघटक |
सहायता का पैमाना |
टिप्पणी |
(i) |
पुराने, जीर्ण, अनुत्पादक एवं रोगप्रकोपित ताड़ों को काटकर निकालना |
प्रति पेड़ 1000 रु की दर पर अधिकतम प्रति हेक्टर 32000 रु की सहायिकी |
प्रथम वर्ष के दौरान प्रदान की जाती है |
(ii) |
पुनर्रोपण |
प्रति पौधा 40 रु की दर पर अधिकतम प्रति हेक्टर 4000 रु तक सहायिकी |
प्रथम वर्ष के दौरान सहायता दी जाती है |
(iii) |
एकीकृत प्रबंधन द्वारा शेष पेड़ों का पुनरुज्जीवन |
प्रति हेक्टर 17500 रु की सहायिकी |
8750 रु की दो वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाती है |
इस योजना का कार्यान्वयन राज्य विभाग/बागवानी विभाग के ज़रिए राज्य विनिर्दिष्ट समस्याओं के अनुसार परियोजना आधार पर किया जाता है। परियोजना में बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर स्थान, हटाए जानेवाले ताड़ों की संख्या, पुनरुज्जीवन हेतु क्षेत्र, पुनर्रोपण हेतु ताड़ों की संख्या आदि सहित कार्ययोजना और प्रचालन कैलेंडर स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना होगा। राज्य स्तरीय प्रशासनिक अनुमोदन जारी करने के बाद परियोजना पर विचार किया जाएगा।
10. नारियल पेड़ बीमा योजना Back to Top
नारियल पेड़ बीमा योजना 2021-22 के दौरान भी जारी रखी गयी जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु संबंधी खतरों, कीटो, रोगों और अन्य आपदाओं के खिलाफ नारियल पेड़ों का बीमा कराना है। इस योजना के अंतर्गत किसी सटे हुए क्षेत्र(एकल/मिश्रित) के 4 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सभी स्वस्थ, फलदायक पेड़ों को मृत्यु/ताड़ का नाश करने वाले/अनुत्पादक बना देने वाले प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बीमा सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। प्रीमियम का 50% बोर्ड द्वारा उठाया जाता है और शेष रकम के 25% के हिसाब से राज्य सरकार एवं लाभभोगी किसान द्वारा निम्नानुसार उठाया जाता है,
ताड़ की आयु |
प्रीमियम(रु) |
बोर्ड का हिस्सा (रु.) (50 प्रतिशत) |
राज्य सरकार का हिस्सा (रु) (25 प्रतिशत) |
किसान का हिस्सा (रु) (25 प्रतिशत) |
बीमाकृत राशि(रु) |
4-15 वर्ष |
9.00 |
4.50 |
2.25 |
2.25 |
900/- |
16-60 वर्ष |
14.00 |
7.00 |
3.50 |
3.50 |
1,750/- |
बीमा सुरक्षा प्रत्येक पेड़ के लिए है और क्षेत्र आधार पर नहीं है। बागान का आंशिक बीमा करने नहीं देता है। बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करने के लिए मानदंड कम से कम पांच स्वस्थ फलदायी पेड़ है। सभी नारियल उत्पादक राज्यों में योजना का कार्यान्वयन कृषि बीमा कंपनी और कार्यान्वित राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है।
11. केरा सुरक्षा बीमा योजना
केरा सुरक्षा बीमा योजना नारियल ताड़रोहकों, नीरा तकनीशियनों/नारियल की पैदावार लेने वालों के लिए केरा सुरक्षा बीमा योजना वर्ष 2021-22 के दौरान भी जारी है। बीमा योजना सर्वश्री ऑरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है। सभी नारियल उत्पादक राज्यों में योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। पोलिसी के सारे संघटकों के अंतर्गत वर्धित हितलाभों के साथ योजना के प्रावधानों का संशोधन 01.11.2020 से किया गया है। संशोधित बीमाकृत राशि मृत्यु सहित सभी दुर्घटनाओं के लिए 24 घंटे 5.00 लाख रुपए है। पोलिसी का वार्षिक प्रीमियम 398.65 रुपए मात्र है जिसमें से 299.65 रुपए (लगभग 75 प्रतिशत) बोर्ड द्वारा तथा शेष 99 रुपए(लगभग 25 प्रतिशत) नारियल ताड़ारोहक द्वारा अदा किया जाता है। लाभभोगी को प्रीमियम का अपना हिस्सा 99 रुपए डीडी के ज़रिए या ऑनलाइन अदा करने का विकल्प है।