निर्यात संवर्धन परिषद
अवलोकन
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने 1 अप्रैल 2009 की सार्वजनिक सूचना संख्या.169(आरई-2008)/2004-2009 द्वारा नारियल विकास बोर्ड को नारियल छिलके और रेशे से बने उत्पादों के अलावा सभी नारियल उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसी) के रूप में अधिसूचित किया है। देश से बड़ी मात्रा में नारियल और नारियल उत्पादों का निर्यात विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों से पंजीकरण के साथ किया जाता है। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार डाब, डाब पानी, पैकट बंद नारियल पानी, नाटा-डी-कोको, नारियल पानी आधारित सिरका, नारियल पानी आधारित शीतल पेय / पानीय, कच्चा नारियल, आंशिक छिले नारियल, डेसिकेटड नारियल पाउडर, स्किम्ड दूध पाउडर, नारियल दूध/क्रीम, नारियल तेल, सूखा नारियल, गोल खोपरा, काट खोपरा, नारियल चिप्स, कद्दूकस नारियल, नारियल टुकटा, नारियल चटनी पाउडर, औषधीय नारियल तेल, नारियल तेल आधारित केश/मालिश तेल, विर्जिन नारियल तेल, नारियल आधारित सुविधाजनक खाद्य पदार्थ, नारियल खोपड़ी, नारियल खोपड़ी पाउडर, नारियल खोपड़ी कोयला, नारियल खोपड़ी आधारित सक्रियित कार्बन, नारियल खोपड़ी और नारियल पेड़ के हिस्सों से बनाए गए हस्तशिल्प, नारियल लकड़ी फर्नीचर आदि जैसे नारियल उत्पादें नारियल विकास बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिसे अब निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में अधिसूचित किया गया है। संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद से आरसीएमसी निर्यात के लिए अनिवार्य है ताकि निर्यातकों को विदेश व्यापार नीति और राजस्व विभाग की शुल्क शून्यीकरण योजनाओं के तहत विभिन्न लाभ प्राप्त हो सकें। यह अनुरोध किया जाता है कि नारियल उत्पादों (नारियल छिलके और रेशे से बने उत्पादों को छोड़कर) के निर्यातकों/संभावित निर्यातकों को नारियल विकास बोर्ड के साथ शीघ्र पंजीकृत कर लें।
सेवाएं
- निर्यातकों को पंजीकरण–सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करता है।
- नारियल क्षेत्र के उत्पादों के लिए भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना के तहत लाभ प्राप्त करवाता है ।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलाओं में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।
- महत्वपूर्ण व्यापार सूचना का प्रसार करता है।
- निर्यातकों के लाभ के लिए बाज़ार संभाव्यता और बाज़ार रुख का विश्लेषण करता है।
- निर्यातकों को अपने निर्यातों को विकसित करने और बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपयोगी सूचना और सहायता प्रदान करता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता और डिज़ाइन सुधार, मानकों और विनिर्देशों, उत्पाद विकास, पैकिंग आदि क्षेत्रों में व्यावसायिक सलाह देता है।
- संगोष्ठी, सम्मेलन और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करता है।
संपर्क करें
नारियल विकास बोर्ड,
भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
केरा भवन, एसआरवी रोड़, कोची – 682 011, केरल, भारत
दूरभाष: कार्यालय पीएबीएक्स: 0484-2376265, 2377267, 2377266, 2376553
फैक्स: 91 484-2377902
ई-मेल: ho-marketing(a)coconutboard(dot)gov(dot)in